केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल पंपों से होने वाली बल्क खरीद पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नए नियमों के तहत 200 लीटर की सीमा भी तय की गई है। सरकार का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस कदम से जमाखोरी और अनियमित भंडारण को रोकने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, देशभर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना इस फैसले का मुख्य लक्ष्य है। पेट्रोल पंपों पर निगरानी और भी सख्त की जाएगी। औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को अब निर्धारित सीमा के अनुसार ही ईंधन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही सप्लाई चेन पर दबाव कम होगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
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