तमिलनाडु में सभी निजी स्कूलों को 5 जून तक अपनी स्वीकृत ट्यूशन फीस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश राज्य सूचना आयोग के हालिया निर्देश के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल फीस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। निर्देश के अनुसार प्रत्येक निजी स्कूल को अपनी फीस संरचना स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही फीस संबंधी जानकारी स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। स्कूलों को प्रवेश फॉर्म में भी फीस का पूरा विवरण शामिल करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे अभिभावकों को प्रवेश से पहले स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। यह कदम फीस से जुड़े भ्रम और शिकायतों को कम करने के लिए उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभिभावकों को अब विभिन्न स्कूलों की फीस की तुलना करने में आसानी होगी। यह व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। नई व्यवस्था से छात्रों और अभिभावकों दोनों को अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी मिलने की उम्मीद है।
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