पंजाब विजिलेंस मुख्यालय से जुड़े 13 लाख रुपये की कथित रिश्वतखोरी मामले में फरार इंस्पेक्टर ओपी राणा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। राहत के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सकारात्मक संकेत न मिलने पर उन्होंने याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में चंडीगढ़ और मोहाली में ट्रैप ऑपरेशन चलाया था। जांच एजेंसी ने तीन बिचौलियों को शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपये नकद और एक महंगा मोबाइल लेते हुए गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इंस्पेक्टर ओपी राणा का नाम और उनकी भूमिका सामने आई थी। उसके खिलाफ पहले से गैर-जमानती वारंट जारी हैं। अब हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के प्रयास और तेज हो जाएंगे। राणा फिलहाल फरार है, और कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच एजेंसी अब जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
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