इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में आरोपी को जमानत दे दी है जिसमें उस पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप था। आरोप के अनुसार पोस्ट में भारतीय ध्वज के साथ एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि मुकदमे में अनावश्यक देरी हो रही है और बिना दोष सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।
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