दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सिम कार्ड की संख्या को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से अधिक सिम रखने पर कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर नौ से अधिक मोबाइल कनेक्शन होने पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा छह सिम कनेक्शन की है। विभाग का उद्देश्य फर्जी और अवैध मोबाइल कनेक्शनों पर रोक लगाना है। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई नंबर होने की स्थिति में कनेक्शनों का सत्यापन किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग-अलग कंपनियों के सिम होने पर भी नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अतिरिक्त या संदिग्ध कनेक्शनों की पहचान होने पर संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। DoT मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग और साइबर अपराधों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा रहा है। लोगों को अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसा नंबर है जिसका वह इस्तेमाल नहीं करता, तो उसे बंद कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नए नियमों का असर ऐसे लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है जिनके नाम पर बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं।
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