हरियाणा सरकार ने पहली बार गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तें तय की हैं। इससे अलग-अलग बोर्ड, निगम और समितियों में सुविधाओं को लेकर भ्रम खत्म होगा। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को 75 हजार रुपए मानदेय, 50 हजार रुपए मकान किराया, सरकारी गाड़ी और स्टाफ मिलेगा। वाइस चेयरमैन को 45 हजार रुपए मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा। टेलीफोन, मोबाइल, यात्रा भत्ता और मेडिकल सुविधाओं के भी नियम बना दिए गए हैं। अब इन पदों पर बैठे लोगों को ग्रुप-ए अधिकारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने 2017, 2019 और 2021 के नियमों को मिलाकर एक ही फ्रेमवर्क बनाया है। तय नियमों से अलग किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग पर विचार नहीं होगा। इससे नियुक्तियों और सुविधाओं में मनमानी कम होगी।
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