पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुत्तों को मारने के बयान को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री कोई बयान देते हैं तो क्या हम अपना आदेश बदल दें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन पहले कुत्तों को लेकर दायर याचिका में आखिरी फैसला सुनाया था। जिसमें कोर्ट ने कहा था- खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। कुत्तों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए हाईकोर्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब सरकार 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का अक्षरशः पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं करता, जहां बच्चे और बुजुर्गों को अपनी शारीरिक ताकत या किस्मत के भरोसे जीना पड़े।
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