छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग करने वाले धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग करने वाले धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
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