छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग करने वाले धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
Source: Source
Social Justice
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग करने वाले धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।
Source: Source
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हिरासत के दौरान…
पंचकूला में चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सपना यादव की संदिग्ध परिस्थितियों…
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न…