कंज्यूमर आयोग ने रद्द फ्लाइट टिकट के रिफंड मामले में पेटीएम को जिम्मेदार ठहराया है। एयरलाइन की ओर से रिफंड राशि जारी किए जाने के बावजूद ग्राहक को पैसा नहीं मिला। आयोग ने इसे सेवा में कमी और लापरवाही माना। मामले में पेटीएम को ग्राहक को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कंपनी को टिकट राशि के साथ मुआवजा और अन्य खर्च भी देने होंगे। ग्राहक ने रिफंड नहीं मिलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि एयरलाइन पहले ही राशि पेटीएम को भेज चुकी थी। इसके बाद भी ग्राहक तक पैसा नहीं पहुंचा। आयोग ने कुल 21,437 रुपये भुगतान का निर्देश दिया है। यह फैसला डिजिटल भुगतान और ट्रैवल बुकिंग सेवाओं में ग्राहक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है।
Source: Source