छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पांच नए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 75 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के बाद विभाग एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कानूनी और प्रशासनिक सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि यह कदम हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत है। न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से इन पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया की वैधता को लेकर बहस तेज हो गई है। मामले में कानूनी चुनौती की संभावना भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी गंभीर विषय हो सकता है। भर्ती से जुड़े निर्णय पर आगे प्रशासन और न्यायिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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