सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को शुरुआती स्तर पर समाप्त करने की मांग की थी। मामला 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। आरोप है कि मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड के दौरान रोड शो किया गया, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन था। भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आरोप भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने कहा कि कथित घटना का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जीत का अंतर करीब 20 हजार वोट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ या नहीं, यह सबूतों के आधार पर तय होगा। अदालत ने बघेल को सुनवाई के दौरान सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता दी है। विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस मामले में अंतिम फैसला ट्रायल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।
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