बीमा नियामक इरडा (IRDAI) जून 2026 तक बीमा क्षेत्र में बड़े सुधार लागू करने की तैयारी कर रहा है। नए नियमों के तहत बीमा पॉलिसी बेचने वाले एजेंटों और बैंकों की बिक्री प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा। इसका उद्देश्य लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। अब मध्यस्थों (intermediaries) को स्थायी रजिस्ट्रेशन का लाभ भी मिलेगा। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक सरल और स्थिर हो जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक की जा सकती है। यह कदम उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीमा उद्योग में अनुपालन और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।
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