छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के बापू नगर में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने झुग्गीवासियों को 45 दिनों के भीतर रेलवे की जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पात्र झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं ने बेदखली रोकने और पट्टा या पुनर्वास की मांग की थी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि संबंधित जमीन उसकी संपत्ति है और वहां अवैध कब्जा किया गया है। रेलवे ने पात्र लोगों के पुनर्वास पर आपत्ति नहीं जताई। नगर निगम ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को नियमों के अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रभावित लोगों को सात दिनों के भीतर नगर निगम में आवेदन जमा करने को कहा है। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र लोगों को पुनर्वास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। जिनके पास पहले से वैकल्पिक आवास हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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