नए शिक्षा सत्र को देखते हुए बिलासपुर यातायात पुलिस ने स्कूल बसों के लिए कड़े सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी हर स्कूल बस में उपलब्ध होने चाहिए। बस चालकों के पास निर्धारित अनुभव होना जरूरी होगा। सभी चालकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। बसों की नियमित तकनीकी जांच कराने पर भी जोर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस समय-समय पर स्कूल बसों की जांच करेगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित स्कूल या संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। प्रशासन ने सभी स्कूलों से सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।
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