फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। इसमें ट्रैफिक चालान, दीवानी मामले और वैवाहिक विवादों की सुनवाई होगी। समझौता योग्य आपराधिक मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाएगा। मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व विवादों पर भी सुनवाई होगी। जल बिल और अन्य समझौता योग्य मामलों को भी शामिल किया जाएगा। लोक अदालत में मामला रखने के लिए कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। पहले जमा की गई कोर्ट फीस नियमानुसार वापस की जा सकती है। दोनों पक्षों की सहमति से होने वाला फैसला अंतिम माना जाता है और सामान्य तौर पर उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों और अधिवक्ताओं से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
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