छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर पिछले साल अप्रैल 2025 में सरकार ने नियम लागू किया था, जिसके तहत लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया, लेकिन इसके लागू होने से लेकर आज करीबन 12-13 माह बाद भी लिफ्ट में लोगों के फंसने की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। लगातार घटनाएं होने के बावजूद कहीं भी किसी पर कोई कार्रवाई की गई हो, ऐसा नहीं हुआ है।
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