पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने NHM के तहत 10 साल से अधिक से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 8 सप्ताह में ऐसे सभी कर्मियों को नियमित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 18 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश संदीप मौदगिल की एकल पीठ ने दिया। याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम समेत विभिन्न पदों पर 10-11 साल से सेवा दे रहे थे। सरकार ने NHM को केंद्र प्रायोजित परियोजना बताते हुए नियमितीकरण का विरोध किया था। कोर्ट ने राज्य को ‘कोई बाजार का व्यापारी’ नहीं बताते हुए सरकार की दलीलें खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। राज्य लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को अनिश्चितता में नहीं रख सकता। यह फैसला 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। हाईकोर्ट ने सरकार की सभी प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय बोझ वाली दलीलों को नकार दिया।
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