निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट में महिला योगा प्रशिक्षक की शिकायत से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में शिकायत की जांच में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब तलब किया है। अब दोनों पक्षों की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों पर जवाब दाखिल किया जाएगा। याचिका में शिकायत और जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत के निर्देश के बाद शासन को मामले की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी। तब तक संबंधित विभागों की ओर से जवाब पेश किए जाने की उम्मीद है। इस मामले में अदालत के अगले रुख पर सभी की नजर रहेगी।
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