छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने यात्री बस संचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परमिट मिलने के बाद भी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। निर्धारित मार्ग और तय समय पर बसों का संचालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के परमिट निरस्त किए जा सकते हैं। ज्वलनशील और प्रतिबंधित सामानों के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे सामान ले जाते पाए जाने पर संबंधित वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके साथ ही वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मालवाहक वाहनों में नियमों के विपरीत सामान ढोने पर भी दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। दोषी संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमिट रद्द होने के बाद संबंधित मार्ग के लिए नया परमिट किसी अन्य पात्र संचालक को दिया जा सकता है। इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
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