दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स झुग्गी-झोपड़ी इलाके में रह रहे परिवारों को बड़ी कानूनी राहत प्रदान करते हुए उनके घरों को गिराने पर 1 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत के इस निर्णय से वहां रहने वाले सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है, जो अपने घरों को लेकर अनिश्चितता और बेदखली के डर के साये में थे। इस स्थगन आदेश (stay order) के माध्यम से हाईकोर्ट ने प्रभावित निवासियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और पुनर्वास से संबंधित कानूनी पहलुओं पर तैयारी करने का समय दिया है। यह मामला झुग्गीवासियों के विस्थापन और उनके पुनर्वास के अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर अदालत अब आगामी सुनवाई में विस्तृत चर्चा करेगी। फिलहाल इस अंतरिम राहत ने प्रशासन द्वारा की जाने वाली संभावित तोड़फोड़ की कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है।
Source: Source