त्रिपुरा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक विशेष हाउसिंग योजना शुरू की है, जिसका नाम ‘Scheme for Loan and Advances to the Beneficiary for Construction of House’ है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करना है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है। यह ऋण 20 वर्षों की लंबी अवधि में चुकाया जा सकता है। योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनका कम से कम 5 वर्षों का पंजीकरण है। इसके अलावा लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य गरीब और श्रमिक वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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