तरनतारन में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशों पर होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने इसकी जानकारी दी। लोक अदालत में विभिन्न मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक रिकवरी, लेबर केस और बिजली-पानी से जुड़े मामले शामिल होंगे। इसके अलावा सिविल केस, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे और बीमा क्लेम भी निपटाए जाएंगे। कम सजा वाले छोटे अपराधों के मामलों की सुनवाई भी लोक अदालत में हो सकेगी। लोक अदालत में हुए फैसले अंतिम माने जाएंगे और इनके खिलाफ सामान्य अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी। जज ने बताया कि लोक अदालत से समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से विवाद खत्म होने पर दोनों पक्षों के बीच संबंध बेहतर बने रहते हैं। इच्छुक लोग संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
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