झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने राज्य में विकास परियोजनाओं (development projects) के लिए भूमि दान (land donation) करने वालों को बड़ी राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने ऐसी भूमि के दान पर स्टांप ड्यूटी (stamp duty) और पंजीकरण शुल्क (registration fees) को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले से शहरी विस्तार (urban expansion), सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे (rural infrastructure) के लिए भूमि उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए स्वेच्छा से जमीन देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आशंका जताई है कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। इस योजना के तहत दान की गई भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक उपयोग (public utility) के लिए किया जाएगा। अब इस माफी का लाभ उठाने के लिए भूमि दान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। यह नीति राज्य के विकास में निजी भागीदारी (private participation) बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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