छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलावटी और नकली डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर और ऐसे डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन उत्पादों से असली दूध से बने पनीर जैसा भ्रम पैदा किया जाता था। अब ऐसे उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि यह नियम फिलहाल एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। नए नियम लागू होने की स्थिति में आगे बदलाव किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग अब इस फैसले के पालन की निगरानी करेगा। नकली डेयरी उत्पादों पर रोक से उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने की उम्मीद है। सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
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