छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के अनुसार, इस कानून से कारोबार शुरू करना आसान होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए लालफीताशाही कम करने और सरकारी प्रक्रियाओं को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। चर्चा के बाद कुछ संशोधनों के साथ सदन ने इसे पारित कर दिया। भाजपा विधायकों ने इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बताते हुए समर्थन किया। कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इसे पर्याप्त चर्चा के बिना जल्दबाजी में लाया गया है। सरकार ने कहा कि नई व्यवस्था से छोटे कारोबारों के लिए कागजी कार्रवाई कम होगी। कानून के तहत कई सेवाओं में सेल्फ सर्टिफिकेशन और समय पर मंजूरी नहीं मिलने पर स्वत: अनुमति जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ मिलेगा।
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