चंडीगढ़ जिला अदालत ने तीन साल पुराने स्नैचिंग मामले में आरोपी दिनेश को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि स्नैचिंग सड़क पर होने वाले गंभीर अपराधों में शामिल हो चुकी है। अदालत ने सख्त सजा को अपराधियों में कानून का डर बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। मामला अगस्त 2023 का है, जब एक व्यक्ति से पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी। पीड़ित ने सेक्टर-48 मोटर मार्केट के पास हुई घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया था। घटना में शामिल एक नाबालिग साथी की भी पहचान कर कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को आधार माना। कोर्ट ने बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कड़ी सजा देने की जरूरत बताई।
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