गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मिजोरम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पद से हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन में अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति नियमों और विधि के विपरीत की गई थी। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाए। यह आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी संस्थान में पदों पर नियुक्तियाँ नियमानुसार होनी चाहिए। रजिस्ट्रार के खिलाफ अनियमितताओं के कई आरोप थे, जिनकी जांच के बाद अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया। अब विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
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