दुर्ग के चर्चित गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य GST विभाग ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ‘सितार’ गुटखे से जुड़ी जांच में कथित तौर पर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के बाद विभाग ने 317 करोड़ रुपये की टैक्स-पेनल्टी लगाई है। विभाग ने तय रकम जमा करने के लिए 90 दिन की समयसीमा दी है। यह कार्रवाई गुटखा कारोबार से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के बाद सामने आई है। GST विभाग ने मामले में रिकॉर्ड और कारोबार से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर कारोबारी पर भारी कर देनदारी निर्धारित की गई है। 317 करोड़ रुपये की राशि में टैक्स और पेनल्टी शामिल होने की बात सामने आई है। विभाग के आदेश के बाद मामले में कारोबारी की कानूनी और वित्तीय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब निर्धारित समयसीमा के भीतर रकम जमा करना होगी। मामले में आगे की कार्रवाई भुगतान और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। GST विभाग की इस कार्रवाई से गुटखा कारोबार से जुड़े अन्य कारोबारियों में भी हलचल बढ़ सकती है।
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