गुजरात विधानसभा ने गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 पारित कर दिया है। बिल के तहत दुकानें, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, गैराज और शोरूम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। पहले कई इलाकों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रात में बंद रखने की समय सीमा लागू थी। नए प्रावधानों से इन निर्धारित बंदी घंटों को हटाने की व्यवस्था की गई है। बिल का उद्देश्य उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इसमें अनावश्यक नियामक बोझ कम करने के प्रावधान भी शामिल हैं। कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्व-घोषणा और स्व-प्रमाणीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में जोखिम आधारित और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन के दौरान श्रम और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
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