केरल हाईकोर्ट ने चंदर कुंज टावरों को गिराने से जुड़े ठेके को बरकरार रखा है। अदालत ने ठेका दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई की। कोर्ट के फैसले के बाद संबंधित एजेंसी द्वारा ध्वस्तीकरण का काम आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। चंदर कुंज टावरों को गिराने के लिए ठेका प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया में चयनित ठेकेदार को लेकर कानूनी चुनौती सामने आई थी। हाईकोर्ट ने मामले में ठेका दिए जाने के निर्णय को कायम रखा। अदालत के फैसले से ध्वस्तीकरण परियोजना पर जारी कानूनी अड़चन दूर हुई है। अब संबंधित विभाग आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। टावरों को गिराने की कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जाएगी। मामले में अदालत के आदेश का पालन संबंधित पक्षों को करना होगा। इस फैसले का सीधा असर चंदर कुंज टावरों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर पड़ेगा।
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