पंजाब के अमृतसर में अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने पंजाब सरकार के निर्देश पर तीन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई गांव कंबो, खैराबाद और दालम में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर थाना कंबो पुलिस की मौजूदगी में की गई। एडीए ने बताया कि कॉलोनी डेवलपर्स को पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की अनदेखी करने पर 3 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए। इसके बाद सभी अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार कुछ स्थानों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन दोबारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था। एडीए ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने पर 5 से 10 वर्ष तक की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता जांचने और केवल स्वीकृत परियोजनाओं में निवेश करने की अपील की गई है।
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