दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को जमानत दे दी है। उन्हें तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दिपके को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला सुनाया। इस फैसले से उन्हें कानूनी राहत मिली है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। उनकी हिरासत और गिरफ्तारी की कार्रवाई तिरंगा मार्च से पहले हुई थी। मामले में अदालत के आदेश के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
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