पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने Hyundai और उसके डीलर को कार खरीदार अमनदीप सिंह को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अमनदीप ने वर्ष 2016 में Hyundai Eon खरीदी थी, लेकिन उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और इनवॉइस नहीं मिला। दस्तावेजों के अभाव में खरीदार को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान Hyundai ने डीलर की जिम्मेदारियों से खुद को अलग रखने का तर्क दिया। हालांकि, आयोग ने कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने Hyundai को खरीदार को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही कंपनी को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्चों के लिए कुल 22,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। फैसले में वाहन निर्माता की अपने डीलर की सेवाओं और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने की जवाबदेही पर जोर दिया गया है। यह निर्णय वाहन खरीदने के बाद जरूरी कागजात नहीं मिलने की स्थिति में उपभोक्ताओं के अधिकारों को रेखांकित करता है।
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