अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने वर्क परमिट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 540 दिनों की स्वचालित विस्तार सुविधा समाप्त कर दी है। इस फैसले से उन प्रवासियों पर असर पड़ सकता है, जो अपने वर्क परमिट के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे हैं। पहले पात्र आवेदकों को नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने के दौरान अधिकतम 540 दिनों तक काम करने की अनुमति मिल सकती थी। नए नियमों के तहत यह स्वचालित सुविधा समाप्त होने से कई लोगों को काम करने का अधिकार खोने का जोखिम है। इसका असर विशेष रूप से H-4 वीजा धारकों और शरण मांगने वाले लोगों पर पड़ सकता है। यदि मौजूदा वर्क परमिट की वैधता समाप्त हो जाती है और कोई अन्य पात्रता लागू नहीं होती, तो संबंधित व्यक्ति को काम रोकना पड़ सकता है। नवीनीकरण आवेदन जमा करने मात्र से सभी आवेदकों को काम जारी रखने की अनुमति नहीं मिलती। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) वर्क परमिट के नवीनीकरण आवेदनों पर कार्रवाई करती है। हालांकि, आवेदनों के निपटारे में देरी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में नए नियमों के कारण कुछ आवेदकों को लंबे समय तक काम से दूर रहना पड़ सकता है। इससे प्रभावित लोगों की आय और रोजगार की निरंतरता पर असर पड़ने की आशंका है। इस नीतिगत बदलाव को लेकर प्रभावित पक्षों ने कानूनी चुनौती भी दी है। विवाद का प्रमुख मुद्दा नवीनीकरण में देरी और काम करने के अधिकार के बीच पैदा होने वाली समस्या है। नए नियमों का वास्तविक प्रभाव संबंधित व्यक्ति की श्रेणी, परमिट की स्थिति और लागू अपवादों पर निर्भर करेगा।
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