सरगुजा जिले में यात्री बसों द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने बैठक की। बैठक में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और बस यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने बस संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया लेने के निर्देश दिए। परिवहन उड़नदस्ते ने इससे पहले बस स्टैंड पर औचक निरीक्षण कर कुछ बसों पर चालानी कार्रवाई की थी। यात्रियों को अधिक किराए से राहत देने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी ने अधिक किराया लेना नियम विरुद्ध बताया। सभी बस संचालकों को अधिकृत किराया सूची बसों में यात्रियों को दिखाई देने वाली जगह पर लगाना अनिवार्य किया गया है। उड़नदस्ता प्रभारी आशांबर तेज द्विवेदी ने कहा कि बस स्टैंड और विभिन्न रूटों पर जांच जारी रहेगी। किराया सूची नहीं लगाने या ओवरचार्जिंग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साधारण और रात्रिकालीन साधारण बसों में 1 से 5 किलोमीटर तक का किराया 9 रुपए तय किया गया है। इन्हीं बसों में 10 किलोमीटर के लिए 14 रुपए और 20 किलोमीटर के लिए 25 रुपए किराया निर्धारित है। डीलक्स बसों में शुरुआती किराया 8 रुपए, 10 किलोमीटर के लिए 18 रुपए और 20 किलोमीटर के लिए 38 रुपए तय है। सुपर लक्जरी एसी बसों में 1 से 5 किलोमीटर का न्यूनतम किराया 9 रुपए, 10 किलोमीटर का 24 रुपए और 20 किलोमीटर का 54 रुपए निर्धारित किया गया है। किराए की गणना में 50 पैसे से अधिक होने पर राशि को अगले पूर्ण अंक तक राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जाएगी। बस यूनियन ने डीजल, मेंटेनेंस और स्टाफ की बढ़ती लागत से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं।
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