सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS 2025 सुपर स्पेशियलिटी दाखिले के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल पर केंद्र से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। यह मामला सुपर स्पेशियलिटी की बड़ी संख्या में खाली रह रही सीटों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 2,000 से ज्यादा सीटें खाली रह सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने NEET-SS की कट-ऑफ कम करने की मांग से जुड़ा पक्ष अदालत के सामने रखा। केंद्र ने इससे पहले क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम करने के फैसले का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ी संख्या में खाली सीटों का मुद्दा उठाया। अदालत ने केंद्र से अपने रुख पर दोबारा विचार करने को कहा है। केंद्र अब कट-ऑफ कम करने के मुद्दे पर अपने फैसले की समीक्षा करेगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत ने मामले को 17 सितंबर को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। NEET-SS सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा है। खाली सीटों की संख्या को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में चिंता जताई गई है। अब केंद्र के पुनर्विचार के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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