पंचकूला की अदालत ने हत्या के करीब 11 साल पुराने मामले में गुरनाम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 में रायपुर रानी के टिब्बी माजरा गांव में हुई सोम कुमार की हत्या से जुड़ा है। 32 वर्षीय सोम कुमार गांव का रहने वाला था और रायपुर रानी बिजली बोर्ड में काम करता था। 6 दिसंबर 2015 को उसका शव रायपुर रानी की अनाज मंडी के पीछे मिला था। पुलिस ने उसी दिन हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि जमीनी विवाद के चलते सोम कुमार की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि की थी। पुलिस ने आरोपी गुरनाम सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला अदालत में पेश किया। 9 सितंबर 2026 को पंचकूला की अतिरिक्त सत्र अदालत ने गुरनाम सिंह को दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी दोषी को अलग-अलग कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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