फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने POCSO के गंभीर मामले में आरोपी गुलशन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 4(2) के तहत प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा BNS की धारा 137(2) के तहत सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। BNS की धारा 351(3) के तहत भी पांच साल का कठोर कारावास सुनाया गया। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है। कुल डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने में से एक लाख रुपये पीड़ित बच्चे को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया। शेष 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए राज्य के राजकोष में जमा होंगे। अभियोजन के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्चे को बहला-फुसलाकर बाइक पर सुनसान जगह ले गया था। वहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
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