हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के पूर्व चेयरमैन नंद लाल शर्मा के निधन के बाद 23 जुलाई 2026 से यह पद खाली है। हरियाणा ऊर्जा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिजली अधिनियम 2003 के तहत उम्मीदवार को इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से जुड़े मामलों का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। चेयरमैन किसी अन्य पद पर कार्यरत नहीं रह सकता। पद का कार्यकाल नियुक्ति के बाद पांच वर्ष का होगा। हालांकि, 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कोई व्यक्ति चेयरमैन पद पर नहीं रह सकेगा। इस पद के लिए 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह का निश्चित वेतन निर्धारित किया गया है। पेंशन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के वेतन में नियमानुसार पेंशन की राशि के आधार पर कटौती होगी। आवेदक को बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और सप्लाई समेत बिजली क्षेत्र से जुड़े किसी भी हित की जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वर्तमान और पूर्व पदों की पूरी जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार को आपराधिक मामलों, चार्जशीट या दोषसिद्धि से संबंधित विवरण भी घोषणा-पत्र में देना होगा।
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