भिलाई स्टील प्लांट के लोहा चोरी मामले में आरोपी अभय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अभय सिंह को मुख्य आरोपी संजय सिंह का बेटा बताया गया है। मामले की मूल FIR में अभय का नाम दर्ज नहीं था। पुलिस जांच आगे बढ़ने के बाद उसे आरोपी बनाया गया था। केस दर्ज होने के बाद अभय फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हाईकोर्ट ने अभय का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने को भी ध्यान में रखा। कोर्ट ने समान आरोपों वाले अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला भी माना। इससे पहले हिमांशु खंडेलवाल और पूर्व बीएसपी जीएम हिमांशु भूषण मलिक को राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने निजी मुचलके और समान राशि की जमानत के आधार पर अभय को रिहा करने का आदेश दिया। उसे जांच और ट्रायल में सहयोग करने की शर्त दी गई है। अभय किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकेगा और प्रत्येक सुनवाई में अदालत के सामने उपस्थित होना होगा। पुलिस के अनुसार, मामले में बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस विभाग से आयरन स्क्रैप और डस्ट की आड़ में लोहा बाहर निकालने का आरोप है। मुख्य आरोपी संजय सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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