भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फ्लेवर्ड रम और व्हिस्की समेत मादक पेयों की लेबलिंग को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उत्पादों की सही और स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। कंपनियों को अब लेबल पर दावों और विवरणों में अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी। भ्रामक या भ्रम पैदा करने वाले शब्दों के उपयोग पर सख्ती की जाएगी। नियमों के तहत फ्लेवर से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति समझने में आसानी होगी। नियामक का लक्ष्य लेबलिंग में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कंपनियों को नए मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों की पैकेजिंग अपडेट करनी पड़ सकती है। इन बदलावों से बाजार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। नए नियम उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और सही जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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