त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य कृत्रिम कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। सभी चीनी डीलरों, स्टॉकिस्टों, आयातकों और मिलरों को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। कारोबारियों को हर सप्ताह अपने चीनी स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों की निगरानी करेंगे। बाजार में चीनी की कीमत बढ़कर करीब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और कृत्रिम संकट पैदा करने वालों पर सख्ती की जाएगी। व्यापारियों को नए नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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