छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य गठन के बाद से जुड़े पेंशन एरियर के मामले में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है। फैसले के अनुसार पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 महीने का बकाया पेंशन एरियर मिलेगा। इस आदेश से हजारों पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है। मामला राज्य गठन के बाद पेंशन भुगतान से जुड़े विवाद से संबंधित था। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों और लंबित भुगतान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया। अब संबंधित विभाग को अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फैसले के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। पेंशनरों ने इसे लंबे संघर्ष के बाद मिली बड़ी राहत बताया है। यह निर्णय राज्य के अन्य लंबित पेंशन मामलों पर भी असर डाल सकता है।
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