पासपोर्ट बनाने या नवीनीकरण में SIR डेटा के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। राज्यसभा में उठे सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जानकारी दी। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट सेवाओं के लिए SIR डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के आधार पर होती है। सरकार ने डेटा उपयोग को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज किया है। यह मुद्दा राज्यसभा में सवाल के रूप में उठाया गया था। केंद्र ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में इस तरह के डेटा की कोई भूमिका नहीं है। पासपोर्ट सेवाओं में सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सरकार ने नागरिकों को प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की है। SIR डेटा के उपयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह जवाब सामने आया है।
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