संयुक्त अरब अमीरात विदेशी नागरिकों के लिए पांच साल का मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा उपलब्ध कराता है। इस वीजा के जरिए पात्र यात्री कई बार UAE की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए UAE में किसी स्पॉन्सर या मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदनकर्ताओं को वित्तीय गारंटी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। वीजा की वैधता अवधि पांच साल तक होती है। प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 90 दिनों तक ठहरने की अनुमति मिलती है। एक वर्ष में कुल 180 दिनों तक UAE में रहा जा सकता है। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो बार-बार UAE जाना चाहते हैं। वीजा मंजूरी के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेजी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इस योजना से पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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