छत्तीसगढ़ के कथित 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत बरकरार रखी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर भविष्य में सुनवाई की जा सकती है। यह मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं और शराब कारोबार से जुड़े आरोपों से संबंधित है। मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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