मोगा के चर्चित NRI हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी जगतार सिंह उर्फ जग्गा को बरी कर दिया है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सबूतों और गवाहों की कमी के आधार पर सुनाया। मामला वर्ष 2019 में इंग्लैंड से लौटे सुखदेव सिंह उर्फ सेमा की हत्या से जुड़ा था। सुखदेव सिंह का शव गांव के पास एक नाले के किनारे मिला था। पुलिस ने उनकी भाभी की शिकायत पर जगतार सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायत में जमीन के पैसों के लेनदेन को हत्या की वजह बताया गया था। आरोप था कि जमीन खरीदने वाले जगतार सिंह ने आर्थिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य या प्रत्यक्ष गवाह पेश नहीं कर सका। आरोपी पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मामला केवल संदेह और कमजोर तथ्यों पर आधारित था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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