फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर से लूट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान विनोद उर्फ बिन्नी, साहुल और नरेश उर्फ कालू के रूप में हुई है। यह घटना मार्च 2021 में खेड़ीपुल क्षेत्र में हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर अमर सिंह कार्यालय से घर लौटते समय बदमाशों का शिकार हुए थे। आरोपियों ने अमोलिक चौक के पास उनकी गाड़ी रोककर हमला किया था। मारपीट के बाद बदमाश उनका ट्रैवल बैग लेकर फरार हो गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। करीब पांच साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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