रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में आरोपी गनी खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश किरण थवाईत ने आरोपी पर 2.02 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 20 फरवरी 2024 का है, जब सरस्वती नगर थाना पुलिस को कोटा की बीएसयूपी कॉलोनी में गांजा जमा होने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने रेड के दौरान आरोपी के घर से 49 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जिसे वह बिना किसी वैध दस्तावेज के छिपाकर रखे हुए था। एफएसएल (FSL) रिपोर्ट में गांजे की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(सी) के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपी द्वारा 21 फरवरी 2024 से जेल में काटी गई अवधि को कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट का यह फैसला नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है।
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