इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक तलाकशुदा महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद केवल उसके आश्रित पुत्रों और पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवा भत्तों का लाभ मिल सकता है। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने नियाज अहमद द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में मृतक महिला की पेंशन और अन्य सेवा लाभों की मांग की गई थी। यह निर्णय मृतक महिला की संपत्ति के अधिकारों की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल परिजन ही अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।